हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ अधिकांश लोग खेती पर ही निर्भर रहते है | यही खेती हमें रोज़गार और साथ ही दो वक़्त का भोजन भी देती है | खेती हमारे किसान भाइयों की आय का मुख्य साधन है क्योंकि इसी से किसान भाइयों की आजीविका चलती है | उनकी आजीविका चलाने का एक मुख्य साधन पशुपालन भी होता है जिससे वे दूध या दूध से बनी सामग्री बेच कर अपना जीवन व्यतीत करते है | अपनी जीविका की निर्वाह में उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है जिसमें बारिश का ज्यादा या कम होना, पशुओं का बीमार होना और भी बहुत से कारन है |
” खेतों में दिन – रात काम करने वालो को यूँ परेशान ना करो भगवान, वो हल चलाकर ही पूरे देश की भूख का हल निकालते है | “
Pashu Kisan Credit Card Yojana
राज्य सरकार समय समय पर ऐसी योजनाएं लाती है जिससे हमारे किसान भाइयों को लाभ पहुँच सके | ऐसी ही एक योजना हरियाणा सरकार लायी है जिसका नाम हरियाणा पशुधन बीमा योजना है जिसकी मदद से किसानों को अपने पशुओं की मृत्यु का आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा | इस योजना के तहत पशुओं को बीमा कवर दिया जाएगा | हरियाणा पशुधन बीमा योजना का शुभारम्भ 29 जुलाई 2016 को पशुपालन एवं दुग्ध विभाग हरियाणा द्वारा किया गया है | यह योजना गायों, भैंसों, बैलों, ऊँटो, भेड़ों, बकरियों और सुअरों के लिए है और इन सभी को बीमा कवर दिया जाएगा जिसके लिए लाभार्थी को 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के प्रीमियम का भुगतान करना होगा | प्रीमियम की payment करने के बाद इन सभी पशुओं का 3 साल के लिए बीमा कवर दिया जाएगा | अगर 3 सालों में इनमें से किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी पशुधारक को मुआवजा देगी |
Under What Circumstances will the Haryana Pashudhan Bima Yojana Benefit :
- पशु को करंट लगने की अवस्था में
- नहर या बाढ़ में डूबने की अवस्था में
- आग लगकर मृत्यु की अवस्था में
- वाहन से टकरा कर मृत्यु की अवस्था में
- प्राकृतिक आपदा की अवस्था में
- बीमारी से मृत्यु होने की अवस्था में
Compensation Amount of Haryana Pashudhan Bima Yojana :
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Benefits and Features of Haryana Pashudhan Bima Yojana :
- हरियाणा पशुधन बीमा योजना का शुभारम्भ 29 जुलाई 2016 को पशुपालन एवं दुग्ध विभाग हरियाणा द्वारा किया गया है |
- योजना के अधीन लगभग 1 लाख पशुओं को कवर किया जाएगा |
- यह योजना गायों, भैंसों, बैलों, ऊँटो, भेड़ों, बकरियों और सुअरों के लिए है और इन सभी पशुओं को बीमा कवर दिया जाएगा जिसके लिए लाभार्थी को 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के प्रीमियम का भुगतान करना होगा |
- प्रीमियम की payment करने के बाद इन सभी पशुओं का 3 साल के लिए बीमा कवर दिया जाएगा | अगर 3 सालों में इन पशु में से किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी पशुधारक को मुआवजा देगी |
- योजना का लाभ अनुसूचित जाति के लोग मुफ्त में ही उठा सकते है |
- योजना की मदद से पशुपालकों एवं किसानों की आर्थिक अवस्था में सुधार आएगा |
Eligibility and Necessary Documents for Haryana Pashudhan Bima Yojana :
Eligibility:
- लाभार्थी का हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है |
- यह योजना गायों, भैंसों, बैलों, ऊँटो, भेड़ों, बकरियों और सुअरों के लिए है और इन सभी पशुओं को बीमा कवर दिया जाएगा |
- योजना का लाभ अनुसूचित जाति के लोग मुफ्त में ही उठा सकते है |
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक अकाउंट
- सबसे पहले लाभार्थी को हरियाणा पशुधन बीमा योजना की अधिकारिक वेबसाइट ( http://pashudhanharyana.gov.in/ ) पर जाना होगा जिससे एक होम पेज खुलेगा और फिर हरियाणा पशुधन बीमा योजना के विकल्प का चयन करना होगा |
- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपको डाउनलोड आवेदन पत्र के लिंक पर क्लिक करना होगा जिससे आवेदन पत्र PDF फॉर्मेट में खुलकर आएगा |
- अब इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट लेना होगा |
- आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी का सही जवाब देना होगा और साथ ही जरुरी दस्तावेजों को अटैच करना होगा |
- अब यह आवेदन पत्र आपको सम्बंधित विभाग में जमा करना होगा |